गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल और बहु-ब्रांड मॉलों की दुकानों को छोड़कर कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया


ग्रामीण क्षेत्रों में , शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है


शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है


शहरी क्षेत्रों में बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है


 


गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए लॉकडाउन उपायों पर जारी समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में संशोधनों पर कल एक आदेश जारी किया था।
 


इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:


     ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।


   शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।


 
यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।  
 
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।  
 जैसा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्‍त दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है,  जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंक्षण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।


गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल और बहु-ब्रांड मॉलों की दुकानों को छोड़कर कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया


लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स/कन्टेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी


 


गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 15 अप्रैल, 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, हॉटस्पॉट्स/ कंटेंनमैंट ज़ोन में शामिल नहीं होने वाले कुछ क्षेत्रों में कुछ ख़ास गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया था।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में छूट देते हुए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी करते हुए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों, पड़ोस और एकांत में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर, बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहु-ब्रांड मॉल की दुकानों को कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं होगी।
अनुमति प्राप्त सभी दुकानों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ दुकान खोलना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स/कंटेंनमैंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।